प्रवासी व्यक्तियों को भी दो माह 5 किलो खाद्यान मिलेगा नि:शुल्क

रायपुर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि जिसके तहत कोविड-19 के लॉकडाउन में फंसे अन्य राज्यों से वापस आए ऐसे प्रवासी व्यक्तियों जो राज्य व केंद्र की किसी भी योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारी नहीं है, उन्हें मई एवं जून माह में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है।

इसके तहत अन्य राज्यों से वापस आए छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रवासी व्यक्ति ही राशन सामग्री के लिए पात्र होंगें जिनके नाम पर राज्य में कोई राशनकार्ड अब तक जारी न किया गया हो तथा किसी अन्य राशनकार्ड में इनका नाम सदस्य के रूप में दर्ज न हो। जारी परिपत्र में जिला प्रशासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग एवं श्रम विभाग के जिला अधिकारियों के द्वारा पात्र प्रवासी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने की कार्यवाही करने को कहा गया है। पात्र प्रवासी व्यक्तियों की डेटा एन्ट्री के लिए विभागीय वेबसाइट में पृथक से लिंक दिया गया है। इसके माध्यम से आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर समस्त जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नगरीय निकायों के आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा उनके क्षेत्र के इस योजना के लिए पात्र प्रवासी व्यक्तियों की एन्ट्री की जाएगी।

समस्त खाद्य नियंत्रक खाद्य अधिकारियों के द्वारा अपने माड्यूल में जिले के समस्त जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नगरीय निकायों के आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के नाम एवं मोबाईल नंबर की एन्ट्री कर उनके लिए आईडी बनायी जाएगी तथा एन्ट्री किए गए मोबाईल नंबर के माध्यम से उन्हें पासवर्ड प्राप्त होगा। आवश्यकतानुसार एक जनपद, नगरीय निकाय के लिए एक से अधिक आईडी एवं पासवर्ड बनाए जा सकेंगे।

 प्रवासी व्यक्तियों की डेटा एन्ट्री में उनका नाम, पिता-पति का नाम, प्रवास से वापस आए सभी सदस्यों का नाम, आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर की एन्ट्री करनी होगी। यदि एक परिवार में एक से अधिक सदस्य प्रवास से वापस लौटे हैं तो उन सभी के नाम की एन्ट्री एक साथ की जाए। सभी सदस्यों के आधार नंबर की एन्ट्री करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक परिवार के एन्ट्री में कम से कम एक सदस्य के मोबाईल नंबर की एन्ट्री अनिवार्य रूप से की जाए ताकि खाद्यान वितरण की पावती संबंधित परिवार को उनके द्वारा दर्ज मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जा सके।पात्र प्रवासी व्यक्ति परिवार-सदस्य की उपरोक्तानुसार आॅनलाईन डेटा एन्ट्री के पश्चात उन्हें सर्वर से आईडी प्रदान की जाएगी। इस आईडी के माध्यम से उन्हें संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से पात्रतानुसार खाद्यान प्राप्त होगा। इस योंजनांतर्गत प्रवासी व्यक्तियों को कुल 10 हजार 38 टन खाद्यान्न आबंटित भी कर दिया गया है।

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