पैरामाउंट प्रोपबिल्ड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया रद्द करने का आदेश

नयी दिल्ली
 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दिल्ली-एनसीआर की रीयल्टी कंपनी पैरामाउंट प्रोपबिल्ड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। एनसीएलएटी ने कहा कि ऋण वसूली प्रक्रिया शुरू करने से पहले कंपनी को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अल्टीमेट इंफ्रासिटी द्वारा दायर किये गये आवेदन को खारिज कर दिया है और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को दिवाला प्रक्रिया को बंद करने का निर्देश दिया है। अल्टीमेट इंफ्रासिटी ने कंपनी को कामकाज के लिये कर्ज दिया था।

 एनसीएलएटी ने पैरामाउंट को चलाने के लिये समाधान पेशेवर नियुक्त करने के एनसीएलटी के आदेश को भी खारिज कर दिया। इसके अलावा खातों को फ्रीज करने और अन्य आदेशों पर भी रोक लगायी है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि संबंधित पक्ष 1 दिसंबर, 2018 को समझौते पर पहुंच गये हैं।    न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी पीठ ने कहा, "निर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) को अब प्रक्रिया बंद करनी होगी।"

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