पूर्व मंत्री विधायक सुरेंद्र पटवा को चैक बाउंस मामले में छह महीने जेल की सजा

भोपाल
  पूर्व मंत्री और भोजपुर विधानसभा से भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा को एमपी-एमएलए के लिए गठित कोर्ट ने छह-छह महीने की सजा सुनाई है| कोर्ट ने यह फैसला चेक बाउंस के दो मामलों में दिया है| कोर्ट ने चेक राशि का डेढ़ गुना बतौर क्षतिपूर्ति के तौर पर चुकाने का भी आदेश दिया है| हालांकि फिलहाल उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गयी है, लेकिन उनकी मुश्किलें बरकरार है।

जानकारी के मुताबिक विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह की कोर्ट ने पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा को छह-छह महीने की सजा सुनाई गई है| उनके खिलाफ चेक बाउंस का मामला काफी लम्बे समय से चल रहा है| बताया जा रहा है साल 2017 में विधायक सुरेन्द्र पटवा ने इंदौर निवासी प्रकाश सहसित्तल से 12 लाख रुपए और उनकी पत्नी मीनाक्षी सहसित्तल से 8 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले उन्होंने दोनों को चेक दिए थे। लेकिन यह चेक बाउंस हो गए।

कई बार मांगने पर भी जब पटवा ने राशि नहीं लौटाई तो दंपती ने कोर्ट में केस कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने पटवा को सजा सुनाते हुए मूल रकम का डेढ़ गुना क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए कहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *