पीएम किसान मानधन योजना के लिए पंजीकरण शुरू

 गोरखपुर
दो हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लिए गोरखपुर जिले में भी सीएससी पर पंजीकरण शुरू हो चुका है। पंजीकरण के लिए लगने वाला 30 रुपये का पंजीकरण शुल्क भी सरकार ही उठाएगी।

रविवार को चरगांवा स्थित परमेश्वरपुरम के प्राइमरी विद्यालय एवं खोराबार ब्लाक के डुमारी गांव में विशेष शिविर लगा कर न केवल किसानों को योजना की जानकारी प्रदान की गई, बल्कि उनका पंजीकरण भी किया गया। संयुक्त कृषि निदेशक डॉ ओमबीर सिंह ने किसानों से अपील किया है कि वे अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर योजना में अपना पंजीकरण कराए।

अच्छी खबर
2 हेक्टेयर और 15 हजार रुपये से कम मासिक आय वाले किसानों को मिलेगा लाभ
9 अगस्त को दिल्ली से लॉच हुई योजना, किसानों को किया जा रहा जागरूक
18 से 40 साल तक के किसान योजना में हो सकते हैं शामिल
60 साल की उम्र से प्रतिमाह मिलेगा 3000 रुपये पेंशन

छोटे और सीमांत किसान जीवन भर खेती करते हैं। आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता है। ऐसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। योजना के तहत किसानों को 60 की आयु के बाद प्रति माह 3000 रुपए का पेंशन मिलेगा। यदि किसी किसान की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगा। 60 साल की उम्र तक पेंशन कोष में किसानों को योजना में शामिल होते समय उनकी उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपये का मासिक योगदान देना होगा। 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होने वाले किसान को 55 रुपये और 40 की उम्र में योजना में आने वाले किसान को 200 रुपये की मासिक किस्त देनी होगी। उनके योगदान के बराबर ही सरकार भी अपनी ओर से योगदान करेगी।

सीएससी के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर अजय प्रकाश चौबे ने बताया कि 18 साल से 40 साल तक की आयु के किसान ही इस योजना में शामिल हो सकते हैं। यह स्वैच्छिक पेंशन योजना है। कोई किसान बीच में इस योजना से निकलना चाहेगा तो उसकी जमा राशि को ब्याज के साथ लौटाया जाएगा। लेकिन 5 साल तक नियमित अंशदान के बाद ही अलग हुआ जा सकता है। सीएससी जिला प्रबंधक विकास कुमार एवं अंशुल यादव ने बताया कि 60 साल की आयु पूरी होने से पहले किसान की मृत्यु की स्थिति में पति अथवा पत्नी योजना को जारी रख सकते हैं। अगर किसान की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 फीसदी यानी 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *