पंड्या-राहुल विवाद: SGM मीटिंग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहते हैं खन्ना-अमिताभ

नई दिल्ली
हार्दिक पंड्या और केएल राहुल के निलंबन के मामला और लंबा खिंचता दिख रहा है। शनिवार को इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए विशेष आम बैठक (SGM) बुलाने से इंकार कर दिया। बीसीसीआई में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर खन्ना ने कहा क्योंकि यह मामला अभी कोर्ट के अधीन है इसलिए वह कोर्ट के आदेश आने तक इंतजार करना चाहेंगे। पंड्या और राहुल एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए अभी निलंबन झेल रहे हैं। बीसीसीआई का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति (CoA) चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट पंड्या और राहुल के भाग्य का फैसला करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति करे। लगभग 14 राज्य इकाइयों, जिनमें अधिकतर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के वफादार हैं। उन्होंने खन्ना से आपात एसजीएम बुलाने का आग्रह किया है, जिसे 10 दिन के समय में बुलाना होता है। कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने भी खन्ना को पत्र लिखकर जल्द से जल्द एसजीएम बुलाने का आग्रह किया है ताकि बोर्ड के सदस्य लोकपाल की नियुक्ति पर फैसला कर सकें। खन्ना ने अपने पत्र में लिखा है कि क्योंकि मामला अभी कोर्ट के अधीन है, इसलिए वह इंतजार करना चाहेंगे। 

खन्ना ने चौधरी के जवाब में कहा, 'बीसीसीआई के संविधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति वार्षिक आम बैठक (SGM) में की जा सकती है और इसके अलावा मामला कोर्ट के अधीन है।' खन्ना ने इस पर बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी की राय भी जाननी चाही और उन्होंने भी लोकपाल की नियुक्ति को लेकर नए संविधान के अनुच्छेद 40 का हवाला दिया। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, 'खन्ना या अमिताभ विशेष आम बैठक बुलाने के लिए नोटिस पर क्यों हस्ताक्षर करें, जबकि मामला कोर्ट के अधीन है। इसमें अदालत की अवमानना का जोखिम बना रहेगा।' 

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