न्यू स्वागत विहार जमीन मामले में हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत

रायपुर
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यू स्वागत विहार जमीन मामले में हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यू स्वागत विहार के पुराने लेआउट को बहाल करते हुए 12 सितंबर 2019 तक मामले को निराकृत करने का आदेश दिया है।

न्यू स्वागत विहार भू स्वामी कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल राव एवं सलाहकार कन्हैया अग्रवाल ने बताया कि समिति के सदस्यों द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बिल्डर के द्वारा प्रस्तुत नक्शे को निरस्त करते हुए मूल लेआउट को ही बहाल करने अंतरिम आदेश किया।

बतादें कि समिति के सदस्य 3 जुलाई 2016 से लगातार कानूनी और जमीनी लड़ाई लड़ रहे थे। समिति ने कोर्ट में 125 रिट याचिका लगाई गई थी। इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के फैसले पर शासन द्वारा अमल नहीं किए जाने के खिलाफ लगभग 50 अवमानना याचिका भी लगाई गई थी। अंतत: सत्य की जीत हुई और बिल्डर के षड्यंत्रकारी प्रयास विफल हुए हैं।

हाईकोर्ट में समिति की ओर से अधिवक्ता योगेश चंद्र शर्मा ने पैरवी की। समिति के सदस्य कीमती लाल जुनेजा और होशियारी लाल अग्रवाल कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थे।

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