निर्भया केस के चारों दोषियों को कोर्ट का नोटिस, माता-पिता ने लगाई जल्द न्याय की गुहार

नई दिल्ली

पटियाला हाउस कोर्ट ने आज शुक्रवार को निर्भया केस के चारों दोषियों को नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी बताएं कि वो कोई अर्जी लगाना चाहते हैं या नहीं. कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को करेगा.

कोर्ट में आज हुई सुनवाई में तिहाड़ प्रशासन ने निर्भया केस के चारों दोषियों पर स्टेटस रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल कर दिया. तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि दोषी विनय ने दया याचिका 4 दिसंबर को राष्ट्रपति के सामने लगाई हुई है. जबकि मुकेश और पवन इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने वाले हैं.

हालांकि इस मामले के चौथे दोषी अक्षय का फिलहाल स्टेटस साफ नहीं है कि वो इस मामले में कोई क्यूरेटिव पिटीशन या दया याचिका लगाना चाहता है या नहीं.

न्याय के लिए कितना इंतजार

निर्भया के माता-पिता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि हमें आखिर न्याय के लिए कितना इंतजार करना होगा? कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से कहा कि इस तरह के मामलों में समय सीमा का ध्यान रखते हुए कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए.

कोर्ट ने सवाल किया कि जब तक दया याचिका लंबित है, तब तक कोर्ट कैसे डेथ वारंट जारी कर सकता है. एमिकस क्यूरी ने कहा कि इस मामले में कोर्ट एक तारीख तय कर दे कि वो इस तारीख तक क्यूरेटिव पिटीशन या दया याचिका दाखिल करने जा रहे हैं.

सरकार का काम माता-पिता ने किया

निर्भया के माता-पिता के वकील ने कहा कि सभी दोषी इस मामले में समय को जानबूझकर खराब कर रहे हैं, ताकि फांसी की सजा को लंबा से लंबा खींचा जा सके. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून और नियम के हिसाब से ही कोर्ट आदेश कर सकता है लेकिन दया याचिका पर निपटारे के बिना कोर्ट डेथ वारंट जारी नहीं कर सकता.

निर्भया के माता-पिता के वकील ने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन दोषियों के लिए रेमेडी है, उनका अधिकार नहीं है. कोर्ट के कहा कि लेकिन दोषियों के पास जो भी रेमेडी है, कोर्ट इससे उन्हें वंचित नहीं कर सकता.

इस मामले में एमिकस क्यूरी ने कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों की अपील खारिज होने के बाद भी राज्य सरकार डेथ वारंट जारी कराने के लिए नहीं आई, निर्भया के माता-पिता आए हैं, यानी जो काम सरकार का था, वो उन्होंने किया.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *