नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों की खर्च सीमा तय, इतना कर सकेंगे खर्च

जबलपुर
नगरीय निकाय चुनावो मे पार्षदो की खर्च सीमा तय करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई खर्च सीमा मे नगर पालिकाओ के लिए इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रस्तावित खर्च सीमा को मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिखा है।

निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई खर्च सीमा के मुताबिक:-

  • नगर पालिक निगम में 10 लाख से अधिक आबादी पर पार्षदों के लिए 8.75 हजार
  • 10 लाख से कम आबादी पर 3.75 हजार की हो खर्च सीमा
  • नगर पालिका परिषद में एक लाख से अधिक आबादी पर खर्च सीमा 2.5 लाख
  • 50 हजार से 1 लाख तक 1.5 लाख की खर्च सीमा प्रस्तावित
  • नगर परिषद में 75 हजार खर्च सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया गया है

गौरतलब है कि पार्षद चुनाव मे धन के दुरूपयोग होने और खर्च सीमा तय करने के लिए एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे दायर की गई थी। इसपर निर्णय देते हुए अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। अदालत के आदेश के बावजूद जब खर्च सीमा तय नही की गई तो हाईकोर्ट मे अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसपर नोटिस जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग हरकत मे आया। अयोग ने खर्च सीमा का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। इसे लागू होने मे अब सिर्फ इसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र मे होना बाकी है।

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