दूसरी जाति में शादी की तो गोली मार देंगे, पिता की धमकी के बाद जज ने कहा- हम कराएंगे शादी

भोपाल

जज द्वारा काफी समझाने के बाद भी पिता ने कहा कि अगर उनकी बेटी किसी दूसरी जाति के लड़के से शादी करेगी तो वो उसे गोली मार देंगे. यह सुनने के बाद जज ने कहा कि लड़की और लड़का बालिग हैं, इसलिए अब वो इन दोनों की शादी कराएंगे. जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव और न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा ने महिला एवं बाल विकास और एसडीएम को शादी कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने बालिग लड़की को पूर्ण सुरक्षा देने का भी आदेश दिया.

यह मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है. जिला विधिक प्राधिकरण में कई बार काउंसिलिंग किए जाने के बाद भी लड़की के माता-पाता उसकी पसंद से शादी कराने को तैयार नहीं हुए.

पिछले साल सितंबर में जीआरपी को भोपाल स्टेशन पर एक नाबालिग लड़की मिली थी. लड़की ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो रायसेन की रहने वाली है और घरवालों को बिना बताए अपने प्रेमी से मिलने जा रही है. लड़की नाबालिग थी इसलिए पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया. जहां से उसे बालिका गृह भेज दिया. इसके बावजूद लड़की नहीं मानी और अपने प्रेमी से मिलने की जिद पर अड़ी रही. इस दौरान उसने खुदकुशी के भी प्रयास किए.

लड़की के बालिग होने के बाद जब बाल कल्याण समिति ने उसके माता-पिता से संपर्क किया. उन्होंने अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर की कि वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे जाति के लड़के से नहीं करना चाहते. यह जानकारी समिति ने जिला विधिक प्राधिकरण को दे दी. दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार प्राधिकरण के सचिव और न्यायाधीश आशुतोश मिश्रा के अनुसार उन्होंने स्वयं लड़की और लड़का के परिजनों की कई बार काउंसलिंग की.

जज द्वारा किए गए काउंसलिंग से लड़के के परिजन शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन लड़की के परिजन टस से मस नहीं हुए. लड़की के परिजनों का कहना है कि लड़का उनकी जाति का नहीं है. इसलिए लड़का-लड़की शादी कर गांव आएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा. इस पर जज ने कहा कि अब वो ही इन दोनों की शादी कराएंगे.

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