दिव्यांगजन और बुजुर्गों की सहायता के लिए संस्थाओं और संगठनों को जारी होंगे ई-पास

रायपुर
कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसी परिस्थिति में दिव्यांगजन और बुजुर्गों को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रसन्ना आर. ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले के इच्छुक गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और आवासीय कल्याण संघों को लॉकडाउन में आवागमन के लिए सी.जी.कोविड-19 ई-पास की अनुमति प्रदान करने के लिए कहा है। राज्य आयुक्त ने दिव्यांग और वृद्धजन की सहायता हेतु इच्छुक सभी गैर सरकार संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और आवासीय कल्याण संघों से कहा है कि वह सी.जी.कोविड-19 एप के माध्यम से आवागमन हेतु अनुमति प्राप्त कर सकते है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवश्यक सेवा प्रदाताओं को लॉकडाउन के समय आवागमन की अनुमति के लिए सी.जी.कोविड-19 ई-पास जारी करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करने वाले एनजीओं को भी ई-पास प्रदान करने का प्रावधान है। केन्द्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली ने भी दिव्यांगजन को आवश्यक सेवाओं जैसे भोजन, दवाईयों इत्यादि की पहुंच को सुलभ किए जाने हेतु गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों, आवासीय कल्याण संघों से समन्वय स्थापित कर कार्य करने कहा है। 

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