तिहाड़ में कुछ ऐसे बीती चिदंबरम की रात, पोहा-चाय और एक तकिया

 
नई दिल्ली 

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी. चिदंबरम को गुरुवार को INX मीडिया केस में डबल झटका लगा. पहले सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय के मसले में पूर्व वित्त मंत्री को अग्रिम ज़मानत नहीं मिली और देर शाम तक राउज़ एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर पी. चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. पूर्व वित्त मंत्री 19 सितंबर तक अब तिहाड़ जेल में ही न्यायिक हिरासत में रहेंगे. तिहाड़ जेल में पी. चिदंबरम की पहली रात एक सामान्य कैदी की तरह ही बीती. कोर्ट के आदेश पर उन्हें कुछ सुविधाएं जरूर मिली हैं, लेकिन अधिकतर सुविधाएं एक सामान्य कैदी की तरह ही मिल रही हैं.

तिहाड़ में चिदंबरम…
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि पूर्व वित्त मंत्री तिहाड़ ना जाएं. लेकिन कोर्ट में ये दलीलें नहीं चल पाईं और अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री को सीबीआई हिरासत में नहीं भेजा और 19 सितंबर तक तिहाड़ में भेज दिया.

•    पूर्व वित्त मंत्री को जेल नंबर सात में रखा गया है. पी. चिदंबरम को अलग सेल मिली है.

•    राउज़ एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर पी. चिदंबरम को वेस्टर्न टॉयलेट मिला है.

•    चश्मा और दवाइयों को साथ लाने की अनुमति अदालत से ही मिली थी.

•    पूर्व वित्त मंत्री 24 घंटे सुरक्षा में हैं, सेल के आसपास सुरक्षा का इंतजाम है. सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है.

•    जेल नियमों के हिसाब से एक तकिया, कंबल भी मिला है.

•    सामान्य कैदियों की तरह पी. चिदंबरम कॉरिडोर, सेल के सामने परिसर में टहल सकते हैं.

•    इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री को जेल नियमों के मुताबिक अखबार, टीवी की सुविधा भी मिल रही है.

•    नाश्ते में सुबह 7 बजे तिहाड़ में चाय के साथ पोहा, दलिया, ब्रेड दिया गया है.

गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा था कि हम ईडी के सामने सरेंडर को तैयार हैं, अगर वह पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहती है तो ले सकती है. क्योंकि सीबीआई के पास इतने पुख्ता सबूत नहीं हैं कि पी. चिदंबरम को तिहाड़ जेल ना भेजा जाए.

गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी मसले पर अंतरिम जमानत की याचिका रद्द हो गई थी. इसी के साथ ही ईडी अब पूर्व वित्त मंत्री को पूछताछ करने के लिए हिरासत में ले सकती है. वहीं 21 अगस्त से गिरफ्तारी के बाद से ही सीबीआई की हिरासत में रह रहे पूर्व वित्त मंत्री की हिरासत बढ़ाने से एजेंसी ने इनकार कर दिया था.

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