तरुण तेजपाल की याचिका खारिज, SC का आदेश- ‘चलेगा यौन शोषण का केस, 6 महीने में हो सुनवाई पूरी’

नई दिल्ली
तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। तेजपाल की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन पर यौन शोषण का केस चलते रहने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 6 महीने में गोवा की कोर्ट ट्रायल पूरा करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में पहले ही काफी वक्त बीत चुका है और इसे अब अधिक समय तक नहीं टाला जा सकता।

महिला सहकर्मी से यौन शोषण का आरोप पत्रकार तरुण तेजपाल पर गोवा के एक होटल लिफ्ट में अपनी जूनियर सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ लगे आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सर्वोच्च अदालत ने तेजपाल की याचिका पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि गलत नहीं थे तो उन्होंने माफी भरा मेल क्यों लिखा था।

SC ने पूछा था, 'तेजपाल बेकसूर तो माफी क्यों मांगी थी'
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल के वकील की दलील पर सख्त प्रतिक्रिया दी थी। कोर्ट ने पूछा था कि यदि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी तो माफी क्यों मांगी? गोवा पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी तेजपाल के वकील की दलील का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि तेजपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया, महिला सहकर्मी का उत्पीड़न करने के साथ उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया गया।

बता दें कि 2013 के दिसंबर में तेजपाल पर उनकी जूनियर महिला सहकर्मी ने छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोप लगाया था। आरोपों के बाद तहलका के पूर्व संपादक ने माफी मांग ली थी, लेकिन भारी विरोध के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। फिलहाल तेजपाल जमानत पर रिहा हैं।

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