डॉक्टरों को मीहने में 1500 मरीज़ देखना अनिवार्य

भोपाल
 मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों को राज्य सरकार ने 1500 मरीज़ हर माह ओपीडी में देखने के आदेश जारी किया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित शहरी प्रथामिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह इलाज करवाने वाले मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। जिसे देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

आदेश के मुताबिक एनआरएचएम के अंतर्गत संचालित शहरी प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर मीहने 1500 की ओपीडी किया जाना है। समीक्षा में पाया गाया है कि ओपीडी की संख्य बहुत कम है। जिन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1500 से कम ओपीडी लगातार तीन महीने होती है तो चौथे माह से उस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत मेडिकल आफिसर के मासिक वेतन से प्रतिमाह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 10 फीसदी वेतन की कटौती की जएगी। और यह कटौती अनुबंध तक जारी रहेगी।

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