डीएल और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं पास, तो आपके लिए ये है ऑप्शन

 नई दिल्ली 
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के भारी जुर्मानों से बचने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) व वाहन संबंधी दस्तावेजों की मूल कॉपी साथ लेकर चलने की जरुरत नहीं है। डिजिटल लॉकर अथवा एम-परिवहन मोबाइल ऐप में डाउनलोड डीएल व वाहनों के दस्तावेज मान्य हैं। इसलिए उनको दिखाने पर चालान नहीं होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ई-दस्तावेजों को मूल दस्तावेज मानने व चालान नहीं करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी करने जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को जानकारी मिली है कि कई राज्यों में डिजिटल लॉकर अथवा एम परिवहन में डाउनलोड डीएल व वाहन दस्तावेजों को लेकर भ्रम की स्थिति है। यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के कर्मचारी ई-दस्तावेजों को दिखाने के बाद भी लोगों के चालान काट रहे हैं। इसको देखते हुए मंत्रालय जल्द ही सभी राज्यों के पुलिस आयुक्त, परिवहन के प्रमुख सचिव और परिवहन आयुक्त को दिशा-निर्देश जारी करने जा रहा है। 

डीएल नंबर डालने पर पूरी जानकारी मिलेगी
एम-परिवहन चालान कटने से बचाने के अलावा कई सुविधाएं मुहैया कराता है। जैसे इंश्योरेंस, पंजीकरण प्रणाम पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की तारीख कब समाप्त हो रही है इसकी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। आरटीओ की लोकेशन व सड़क परिवहन मंत्रालय की जनता से जुड़ी अधिसूचना की जानकारी मिल सकेगी। वहीं, सारथी ऐप में डीएल नंबर डालने पर ड्राइवर की संपूर्ण जानकारी मिलेगी।

सड़क दुर्घटना की रिपोर्टिंग होगी
एम-परिवहन ऐप में यातायात उल्लंघन, सड़क दुर्घटना की रिपोर्टिंग होगी। इससे बार-बार यातायात नियम तोड़ने वालों का पता चल सकेगा। मोटर वाहन संशोधन विधेयक में दूसरी बार नियम तोड़ने पर डीएल जब्त करने और छह माह की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा चोरी की गाड़ी का पता चल सकेगा। यदि जीपीएस लगा है तो गाड़ी को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा।

वाहन चालकों से मूल कॉपी नहीं मांगी जाएगी
विदित हो कि मंत्रालय की ओर से 19 नवंबर 2018 को उक्त अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसमें उल्लेख है कि डिजिटल लॉकर व एम-परिवहन ऐप पर डाउनलोड डीएल व वाहन दस्तावेजों को वैध माना जाएगा। यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी उनका चालान नहीं करेंगे। साथ ही वाहन चालकों से मूल कॉपी की मांग नहीं करेंगे। 

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