टेप कांड मामले में आरोपी पूर्व मंत्री राजेश मूणत की जमानत याचिका खारिज

रायपुर 
छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता राजेश मूणत की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजेश मूणत ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इस पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी गई. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. सुनवाई पूरी होने के बाद शाम करीब पांच बजे कोर्ट ने अपना फैसला दिया.

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले की जांच तेज होती जा रही है. रायपुर की पंडरी पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में केस डायरी पेश की. डायरी पेश करने के बाद मामले में सुनवाई शुरू हुई. मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे के आस-पास सुनवाई शुरू हुई. विवेक कुमार वर्मा के कोर्ट में राजेश मूणत की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

राजेश मूणत के वकील रमाकांत मिश्रा ने पक्ष रखा. इसमें कहा कि सामने आए टेप में राजेश मूणत की आवाज नहीं है. न ही उनके खिलाफ कोई सबूत पेश किए गए हैं. इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

बता दें कि कुछ दिनों पहले पंडरी थाने में अंतागढ़ मामले को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. इस केस में अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम पवार पर धोखाधड़ी और पैसों के प्रलोभन और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला पंडरी थाने में दर्ज किया गया था. वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री डॉ. किरणमयी नायक ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी.

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