टिकट रेट की लिमिट फिक्स, 7 सेक्शन में बंटे रूट, घरेलू उड़ान के लिए तैयार देश 

 
नई दिल्ली
 
करीब दो महीने तक लॉकडाउन में रहने के बाद अब देश सामान्य होने की ओर कदम बढ़ा रहा है. इसी कड़ी में 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू होने जा रही है. इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तें लागू होंगी, जिनका पालन करना होगा. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सरकार की तरफ से टिकटों के दाम की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, जिसका पालन सभी एयरलाइंस को करना होगा.

हरदीप पुरी ने यहां बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत अभी तक 20 हजार भारतीयों को वापस लाया जा चुका है. हालांकि, कुछ देश लोगों को वापस लाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, ऐसे में परेशानी आ रही है. मंत्री बोले कि अभी लोगों को वापस लाने की रफ्तार बढ़ेगी.

सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक,

• यात्रियों को फ्लाइट के वक्त से दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा.

• हर किसी को आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा.

• जिनकी फ्लाइट को चार घंटे हैं, उन्हें ही एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी.

• यात्रियों को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूरी.

• इसके अलावा एयरपोर्ट, विमान के कर्मचारियों को पीपीई किट पहनना होगा.

• फ्लाइट के अंदर भी कई तरह की सतर्कता बरती जाएगी.

सरकार ने तय किए टिकटों के दाम
सरकार की तरफ से अगस्त तक टिकट के कुछ दाम तय कर दिए गए हैं, उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए कम से कम 3500 रुपये-अधिकतम 10 हजार रुपये तय किया गया है. इसी के तहत कंपनियों को दाम तय करने होंगे. सभी कंपनियों को करीब चालीस फीसदी सीटें अधिकतम-न्यूनतम दाम के बीच के दाम पर देनी होंगी. दाम का ये सिस्टम अगस्त तक जारी रहेगा. अभी पहला फेज़ अगस्त तक जारी रहेगा, हर किसी को आरोग्य सेतु ऐप रखनी होगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के रूट को सात रूट में बांटा जाएगा, जिसमें 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट और 210 मिनट के रूट में बांटा गया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 25 मार्च के बाद से उड़ान के तहत 5 लाख किमी. तक का सफर तय किया गया, इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में कोरोना वायरस से जुड़ी सामग्री को राज्यों तक पहुंचाया गया. विदेश से भी मेडिकल सामान देश में लाया गया है. बुधवार को ही केंद्रीय मंत्री द्वारा देश में घरेलू उड़ानों को नियमवार खोलने का ऐलान किया गया था. देश के सभी एयरपोर्ट को 25 मई से विमानों के लिए तैयार रहने को कहा गया है. मंत्रालय के द्वारा इसके लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं.

मेट्रो-नॉन मेट्रो शहर के लिए अलग नियम
घरेलू उड़ान को लेकर मंत्री ने कहा कि मेट्रो टू मेट्रो शहरों में कुछ नियम होंगे, मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहर के लिए अलग नियम होंगे. मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहर शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शुरुआती तौर पर एयरपोर्ट का एक तिहाई हिस्सा ही शुरू होगा, किसी भी फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा. सिर्फ 33 फीसदी विमानों को उड़ान की इजाजत दी गई है.

विमान में बीच की सीट खाली रखने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी बीच की सीट खाली रखने को ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन विमान में हर तरह के अन्य नियमों का पालन किया जाएगा.

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