जाधव मामले में पाक ने कहा- अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते

 इस्लामाबाद।
 
पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि वह भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में 17 जुलाई को आने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले का पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता है।

हेग स्थित आईसीजे ने चार जुलाई को अपने एक बयान में यह घोषणा की थी वह जाधव मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि भारत कहता रहा है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद कारोबार के सिलसिले में थे।

पाक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी 

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (48) को अप्रैल, 2017 में मुकदमे के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, उनकी सजा के ऐलान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 

2017 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया 

भारत ने वियना संधि के प्रावधानों का पाकिस्तान द्वारा घोर उल्लंघन किए जाने को लेकर मई, 2017 में आईसीजे का रुख किया था। दरअसल, पाक ने जाधव को भारत द्वारा दूतावासीय मदद मुहैया कराने की इजाजत देने से बार-बार इनकार किया था। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘हम फैसले का पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते।’  

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