जयपुर बम ब्लास्ट केस: 5 आरोपी दोषी करार, 71 लोगों की गई थी जान

जयपुर

2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस में आज फैसला सुना दिया गया है. 11 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद अब इस मामले में पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया है.

जयपुर बम ब्लास्ट में आज पांच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है. दरअसल 2008 में हुए इस सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था.

क्या है मामला?

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल बम धमाके हुए थे. अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पुरा जयपुर ही दहल उठा था. इस मामले में 71 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 176 लोग घायल हो गए थे.

जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था. इस मामले में पांच आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया था. वहीं हैदराबाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े दो आंतकियों को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एक आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी. वहीं तीन आरोपी मामले में अभी भी फरार है.

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