छूट का लाभ लेने कोरोना काल के तीन माह के बिल भुगतान अनिवार्य

रायपुर
बिजली कंपनी ने मार्च, अप्रैल और मई के बिल जारी किए हैं और कहा है कि 400 यूनिट बिजली बिल छूट का लाभ लेना है तो कोरोना काल के दौरान तीन महीने का बिल भुगतान करना अनिवार्य है। 31 मई तक बिल का भुगतान नहीं करने वालों को बिजली बिल हाफ का लाभ नहीं दिया जाएगा। मार्च और अप्रैल में बिजली बिल आया था। फिर मई का भी बिल आ गया। यदि इन तीनों माह के बिल को पटाया गया तो बिजली बिल हाफ योजना का लाभ उपभोक्ता को नहीं मिल पाएगा। अभी तक बिजली विभाग ने 31 मई तक बिना अधिभार के बिल अदा करने का समय उपभोक्ताओं को दिया है।

कार्यपालन अभियंता महेश नायक ने बताया कि सरकार ने पहले 31 मई तक बिना अधिभार के बिल पटाने की छूट दी है। शासन की ओर से जारी नए निर्देश के अनुसार जो लगातार तीन महीने तक बिल नहीं चुकाएगा, उन्हें आने वाले महीनों में बिजली हाफ यानी 400 यूनिट तक का छूट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर महीने की भांति इस बार बिजली बिल का भुगतान धीमी गति से हो रहा है। अभी भी समय शेष है। उपभोक्ता समय रहते अधिभार व छूट का लाभ बिल अदा कर ले सकते हैं।

कोरोना संकट को देखते हुए 22 मार्च से 20 अप्रैल तक बिजली दफ्तर को बंद कर दिया गया था। इस दौरान बिजली बिल पटाने लोग पहुंच रहे थे, लेकिन दफ्तर बंद होने के कारण वे वापस लौट आए थे। 21 अप्रैल के बाद फिर से दफ्तर को खोला गया और उपभोक्ताओं को बिना सरचार्ज के 31 मई तक बिजली बिल का भुगतान करने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद से बिजली बिल का भुगतान उपभोक्ता कर रहे है, लेकिन पूर्व की भांति वसूली कम हो रही है।

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