चौटाला पर चला ED का चाबुक, दिल्ली में 1.94 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क
नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अन्य के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग ) के एक मामले के सिलसिले में चौटाला की दिल्ली स्थित 1.94 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि चौटाला से संबद्ध एक भूखंड और एक फार्म हाउस को कुर्क करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था।
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, ईडी का यह मामला ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटों- अजय चौटाला और अभय चौटाला तथा अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है। सीबीआई ने इन सभी पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत आरोप लगाए थे।
ईडी के मुताबिक, कुर्क की संपत्ति की कीमत 1.94 करोड़ रुपये है। पिछले महीने जांच एजेंसी ने ओम प्रकाश चौटाला की 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने बताया कि इस मामले में अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।