चार में से तीन दोषी बोले- बचे हुए दो कानूनी अधिकार का करना चाहते हैं उपयोग

 नई दिल्ली 
दिल्ली के निर्भया कांड में फांसी की सजा पा चुके चार दोषियों में से तीन ने अदालत के निर्देश पर तिहाड़ जेल एथॉरिटी के नोटिस का जवाब दिया दिया है। तीन दोषियों ने कहा है कि उनके पास अभी भी संविधान द्वारा दिए गए दो कानूनी अधिकार हैं जिसमें क्‍यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन, जिसका वे उपयोग करना चाहते हैं। 

बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते निर्भया के दोषियों को डेथ वारंट जारी करने को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस में सुनवाई 7 जनवरी तक के लिए टाल दी गई। जबकि इससे पहले दिल्ली में हुए निर्भया कांड के चार दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 
 
दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका को जस्टिस भानुमति की अध्यक्षता वाली नई बेंच ने खारिज कर दिया। बेंच के अन्य सदस्य जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोपन्ना हैं। निर्भया बलात्कार मामले में दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले के खिलाफ एक दोषी अक्षय कुमार सिंह ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
 

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