चारा घोटाला मामला: लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

 
पटना/रांची

चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 11 जनवरी तक कोर्ट के फैसले के लिए इंतजार करना होगा। लालू ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर कर जमानत की मांग की थी। कोर्ट में करीब दो घंटे तक चली सुनवाई में लालू के वकील कपिल सिब्बल ने लालू की बामारियों और उम्र का हवाला दिया। साथ ही इस संबंध में कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की। इसके बाद सीबीआई ने भी लालू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील पेश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

लालू यादव को देवघर, चाईबासा व दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत ने सजा सुनाई है। सजा के खिलाफ लालू यादव ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है। पिछले दिनों उनकी ओर से जमानत की मांग करते हुए आइए (हस्तक्षेप याचिका) दाखिल की गई है। याचिका में बढ़ती उम्र व कई बीमारियों का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई गई है।

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