गौठान में काम करने वाले चरवाहे से लेकर मजदूरों को भी मिलेगा श्रम योगी मान धन योजना का लाभ

    कवर्धा

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत संचालित गौठान में काम करने वाले चरवाहों का भी अब पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने सोमवार को समय सीमा की बैठक में पीएम श्रमयोगी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए इन दोनों योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री शरण ने जिला श्रम विभाग के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि श्रम योगी मान धन योजना में राज्य सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली सुराजी गांव के गौठान में काम करने वाली महिला स्वसहायता समूहों और चरवाहों को भी इस योजना के तहत पंजीकृत करें। इसके लिए उन्होने पशुधन विकास विभाग और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए है। कलेक्टर ने इसके अलावा लघु वनोउपज और महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवारों को भी इस योजना से जोड़ने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यालय को निर्देशित किया है।  
     बैठक में जिला श्रम अधिकारी श्री शोयब काजी ने बताया कि पीएम श्रम मान धन योजना के तहत अब तक कबीरधाम जिले में 8 हजार से अधिक असंगठित कर्मकारों को इस योजना के तहत जोड़ा जा चुका हैं। इसके लिए विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। आगामी 12 मार्च को ग्राम पंचायत भवन रेंगाखार खुर्द, 13 मार्च को ग्राम पंचायत भवन बरबसपुर, 17 मार्च को ग्राम पंचायत भवन कोदवा, 18 मार्च को ग्राम पंचायत भवन पटुवा, 19 मार्च को ग्राम पंचायत भवन निगापुर और 20 मार्च को ग्राम पंचायत भवन सेमरकोना में शिविर लगाकर असंगठित कर्मकारों का पंजीयन किया जाएगा। इस योजना आवेदन के लिए 18 से 40 वर्ष आयु के ऐसे व्यक्ति, जो ईपीएफ, ईएसआईसी, एनपीएस योजना में शामिल नहीं है, इस योजना के लिए पात्र हांेगे। योजना में असंगठित और निर्माण श्रमिक शामिल हो सकते है, जिसकी मासिक आय 15 हजार रूपए से कम हो। 18 से 40 वर्ष आयु समूह के हितग्राहियों को 55 से 200 रूपए तक प्रतिमाह अंशदान जमा करने पर 60 वर्ष की आयु में तीन हजार रूपए न्यनूतम पेंशन देय होगा। योजना में शामिल होने के लिए हितग्राही को उसके निकट के सीएससी सेंटर जाना होगा। हितग्राही योजना में शामिल होने के लिए सीएससी सेंटर को आधार कार्ड, बचत खाता, जनधन खाता, आईएफएस कोड के लिए बैंक पासबुक या चैक, बुक या बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। योजना में शामिल होने के लिए नगद प्रारंभिक अंशदान राशि, सीएससी द्वारा आवश्यक विवरण जैसे बैक खाता विवरण, ईमेल आईडी यदि हो तो, पति-पत्नी नामिनी एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाएगा।
    योजना के शर्तो के अनुरूप पात्र होने के संबंध में हितग्राही द्वारा स्वघोषणा पत्र नामांकन के समय प्रस्तुत करना होगा। हितग्राही के आयु के आधार पर मासिक अंशदान की गणना सिस्टम स्वमेव कर लेगा। हितग्राही द्वारा अंशदान कि प्रथम किश्त नगद जमा कि जावेगी, जिसकी पावती व्हीटीई द्वारा प्रदाय की जाएगी। नांमाकन प्रपत्र सह ऑटाडेेबिट प्रपत्र हितग्राही के हस्ताक्षर के बाद स्कैन जाकर व्हीटीइ द्वारा सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। प्रपत्र जमा करने के बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत एक यूनिक नम्बर उत्पन्न होगा, जिसकी प्रति सीएससी हितग्राही को उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्ण प्रक्रिया के बाद हितग्राही को श्रम योगी कार्ड और हस्ताक्षरित नामांकन प्रपत्र हितग्राही के अभिलेख के लिए दिया जाएगा। उन्होने बताया कि श्रम विभाग में संचालित छत्तीसगढ़ मंडल भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल एवं असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत 18 से 40 वर्ष समूह के हितग्राही प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना में असंगठित कर्मकार धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्श चालक, घरेलु, कर्मकार, कचरा बीनने वाले, अकबार बाटने वाले हाकर, फुटकर सब्जी, फल, फूल, विक्रेता, चाय, चाट ठेला, लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, रेजा, जनरेटर, लाईट उठाने वाले, केटरिंग में काम करने वाले, फेरी वाले, मोटरसाइकिल, सायकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर,आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल, बाजा बजाने वाले, वनोपज में लगे मजदूर, मछुआरा, दाई का काम करने वाली, तेल पेरने वाले, अगरबत्ती  बनाने वाले, गाडीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भडभूजे, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बतख पालन में लगे मजदूर एवं करने वाले, दुकानांे में काम करने वाले मजदूर, खेतीहर मजदूर, राउत, चरवाहरा, दूध दूहनेवाले, मितानीन, नाव चलाने वाले नाविक, करासी, नट-नटनी, देवार, शिकारी, अन्य घुंमतु, खैरवार, रसोईसा, हड्डी बीनने वाले, काष्ठागार में काम करने वाले हमाल,सिनेमा व्यवसाय में कार्यरत लाईट मैन, स्पॉट ब्याय, कैमेरा मैन, मेकअप मैन, सोना चांदी की दूकानों में काम करने वाले कारीगर, कोटवार, ठेला मजदूर इस योजना का लाभ ले सकते है।

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