गोवाः बीच पर शराब पी तो भरना पड़ेगा जुर्माना या जाना पड़ सकता है जेल

 
पणजी 

गोवा में बीच पर शराब पीना, खुले में खाना पकाना और कूड़ा फेंकना अब महंगा पड़ सकता है। गोवा सरकार ने अब इसे अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है। इस तरह का अपराध अकेले करते पकड़े जाने पर दो हजार और ग्रुप में करने पर दस हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार ने गोवा टूरिस्ट प्लेसेस (प्रटेक्शन ऐंड मेंटनेंस ऐक्ट) 2001 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 
 
इस प्रस्ताव को अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव में नियम को तोड़ते हुए पकड़े जाने वाले ने अगर फाइन नहीं दिया तो उसे तीन महीने की जेल का प्रावधान भी रखा गया है। राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने बताया कि मंगलवार से तीन दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसी में टूरिस्ट प्लेसेस प्रटेक्शन ऐंड मेंटनेंस ऐक्ट-2001 के संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। 

शराब की खाली बोलतें बनीं मुसीबत 
मंत्री ने कहा कि कुछ लोग अपने साथ शराब लेकर आते हैं। बीच पर बैठकर वे शराब पीते हैं और खाली बोतलें बीच के किनारे रेत में दबा देते हैं। बीच की रेत पर कई टूरिस्ट नंगे पांव घूमते हैं। कई बार बोतलों के कांच टूरिस्ट्स को घायल कर देते हैं। वहीं शराब पीने के बाद नशे में लोग समुद्र में जाते हैं, जिससे हादसे की संभावना ज्यादा होती है। 

झोपड़ी में रहने वालों को भी दी जाएगी जिम्मेदारी 
पर्यटन विभाग चाहता है कि गोवा के सारे बीच साफ-सुथरे और खूबसूरत नजर आएं, इसलिए अब इस कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि खुले में खाना पकाने वालों पर भी प्रतिबंध होगा। इस प्रतिबंध में झोपड़ी में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। कई लोग झोपड़ियों में रहने वालों से शराब खरीदते हैं और यह शराब ले जाकर कहीं और पीते हैं। झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी निर्देशित किया जाएगा कि वे ग्राहकों को सार्वजनिक रूप से शराब की बोतलें या डिब्बे ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। समुद्र तटों के पास स्थित कुछ शराब की दुकानें भी पर्यटकों को शराब बेचती हैं, जो बाद में सड़क के किनारे खड़े होकर शराब पीते हैं या समुद्र तट पर ले जाते हैं। 
 

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