कोर्ट में सीबीआई ने गिनाए चिदंबरम के ये ‘गुनाह’, कहा- पद का किया दुरुपयोग

नई दिल्ली

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया है. बुधवार रात को चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई और गुरुवार को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील पेश की. उन्होंने इस दौरान बताया कि INX मीडिया ने गलत तरीके से FDI वसूल की है जो कि FIPB के नियमों का उल्लंघन है. चिदंबरम की वजह से INX मीडिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचा, जिसके बाद कंपनी ने दूसरी कंपनियों को भी पैसा दिया है.

कोर्ट में सीबीआई की तरफ से बताया गया कि लगभग 5 मिलियन डॉलर कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों को दिया गया. सीबीआई की तरफ से आरोप लगाया गया कि पी. चिदंबरम ने पद का दुरुपयोग किया.

तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि किसी व्यक्ति का चुप रहना उसका अधिकार है, लेकिन जानबूझकर सवालों को टालना गलत है. सीबीआई ने अदालत से पी. चिदंबरम की पांच दिन की रिमांड मांगी है. ये रिमांड पी. चिदंबरम से पूछताछ करने के लिए मांगी गई है. सीबीआई इन पांच दिनों में पी. चिदंबरम अन्य गवाहों और मामले से जुड़े लोगों से मिलवाएगी.

सीबीआई की तरफ से अदालत को बार-बार यही बताया गया कि पूछताछ में हर बार चिदंबरम ने चुप्पी साधी है और किसी भी तरह से सवालों का जवाब नहीं दिया. सीबीआई ने कहा कि बिना रिमांड के जांच में सहयोग नहीं हो सकता है.

कपिल सिब्बल की तरफ से क्या कहा गया?

पी. चिदंबरम की तरफ से दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार नहीं किया. कपिल सिब्बल ने कहा कि केस के अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है, ऐसे में इन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए.

कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि जो आरोप हैं वो कार्ति चिदंबरम पर थे, पी. चिदंबरम पर नहीं हैं. और कार्ति भी अभी बेल पर हैं, ऐसे में पी. चिदंबरम को भी जमानत दीजिए. क्या सीबीआई ने अभी तक चिदंबरम से पेमेंट को लेकर कोई सवाल पूछा है, सीबीआई उन पर गलत आरोप लगा रही है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *