कोर्ट के फैसले तक टालेंगे कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव- SC से चुनाव आयोग बोला
नई दिल्ली
चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह कर्नाटक के 17 विधायकों के निलंबन के खिलाफ याचिका पर निर्णय करेगा जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह बयान दिया। न्यायालय ने कहा कि वह कर्नाटक के विधायकों की अयोग्यता के मामले में 22 अक्टूबर को आगे दलीलें सुनेगा।
आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक 14 असंतुष्ट विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दिया था। इसमें कांग्रेस के 11 और जेडीएस के तीन विधायक शामिल हैं। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद बीजेपी नेता बी एस येदियुरप्पा ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। इससे पहले, कर्नाटक विधानसभा स्पीकर केआर रमेश ने एचडी कुमारस्वामी सरकार गिरने के दो दिन बाद कार्रवाई करते हुए गुरुवार को तीन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था।
अयोग्य घोषित किए जाने वाले विधायको में रमेश ए जरकीहोली, महेश कुमथल्ली और आर शंकर शामिल थे। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा में एचडी कुमारस्वामी बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। सदन में बहुमत के पक्ष में सर्फ 99 वोट ही पड़े थे जबकि विपक्ष में 105 पड़े थे। जिसके बाद अब अयोग्य करार दिए गए विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। जहां उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है।