कोरोना वायरस: दिल्ली हाईकोर्ट सहित सभी अदालतें 4 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह बंद

नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय सहित सभी अदालतें 4 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। उच्च न्यायालय ने कोरोना के मद्देनजर विशेष परिस्थिति में सोमवार (23 मार्च) यह फैसला किया है। अब तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होती थी। अब उसके लिए एक फोन नम्बर जारी किया जा रहा है। पहले उस नंबर पर बताना होगा कि मामला क्या है और तत्काल आदेश पारित करने की जरूरत है या नहीं। यदि लगेगा कि तत्काल आदेश पारित करने की जरूरत है तभी उसे लिस्ट किया जाएगा और ऐसे मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी।इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के तेजी से हो रहे प्रसार के मद्देनजर सभी के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी है और केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का निर्णय लिया है।

 

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार (23 मार्च) को तय किया कि अब अगले आदेश तक बेहद जरूरी मामलों में ही सुनवाई होगी। ये सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार (24 मार्च) शाम पांच बजे तक सभी वकीलों के चेंबर को सील करने का आदेश भी दिया। 

 

केरल उच्च न्यायालय 8 अप्रैल तक बंद

वहीं, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केरल उच्च न्यायालय 8 अप्रैल तक बंद रहेगा। हालांकि, कोर्ट प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को खुला रहेगा, ताकि जरूरी मामलों की याचिकाएं दायर की जा सकें। देश में महाराष्ट्र के बाद केरल में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। 

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