कोरोना : रेल टिकट कैंसीलेशन पर रिफंड के नियमों में बदलाव, मिलेगा रिफंड
भोपाल
रेलवे प्रबंधन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए 31 मार्च तक सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ऐसे में टिकट कैंसिलेशन की तदाद बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन रेल टिकट कैंसीलेशन पर रिफंड के नियमों में बदलाव किया है। जिसमें यात्रा आरंभ के 45 से 60 दिनों के अंदर टिकट कैंसिलेशन कराने पर रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। उक्त नए नियम 21 मार्च 15 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस का प्रकोप इतना भयावह है कि देश के प्रदेश के अधिकांश शहरों को लॉक डाउन किया गया है। इतना ही नहीं बस,टेÑन एवं हवाइे यात्राओं को भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है। ऐसे में रेलवे में सफर करने के लिए यात्रियों द्वारा कराए रिजर्वेशन टिकट के कैंसिलेशन के मामले भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच रेलवे ने यात्रियों की मानसिक परेशानी को देखते हुए साहूलियत प्रदान करने का निर्णय लिया है। जिसमें यात्रियों द्वारा टिकट कैंसिलेशन कराने पर वे आसानी से रिफ ंड प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।
रेलवे द्वारा 21 मार्च से 15 अपै्रल के बीच गाड़ियां निरस्त होन की दशा में टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें यात्री यात्रा आरंभ करने के 45 दिनों के अंदर टिकट काउंटर से टिकट निरस्त करा के रिफंड प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा टेÑन कैंसिल न होने क े बावजूद यात्रा न करने दशा मेंयात्रा आरंभ करने के 30 दिन के अंदर टीडीआर फाइल कर रिफंड प्राप्त कर सक ता है। वहीं,वाणिज्य कार्यालय से भी 60 दिनों के अंदर टीडीआर फाइल कर रिफंड प्राप्त कर सकतें हैं।