कोरोना का असर: पिछले साल का ITR भरने और पैन-आधार लिंक करने के लिए सरकार ने दी तीन महीने की मोहलत

नई दिल्ली

पिछले वित्त वर्ष यानी साल 2018-19 के लिए इनकम टैक्स भरने की मियाद 30 जून तक कर दी गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन भी 31 मार्च से तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि देरी से रिटर्न दाखिल करने पर 12 फीसदी के बजाए नौ फीसदी ब्याज लगेगा। इस साल मार्च, अप्रैल, मई के जीएसटी रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न की तारीख को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाएगा। 

 

बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 500 के करीब पहुंच चुकी है और नौ लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक-एक मौत हुई जबकि पूर्व में हुई सात मौत महाराष्ट्र (दो), बिहार, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात और पंजाब में एक एक मौत हुई थी। देश में 22 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 से अब भी संक्रमित लोगों की संख्या 446 है।  सरकार ने देश के 32 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 560 जिलों में कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया है। वहीं लक्षद्वीप में आंशिक लॉकडाउन किया गया है। यात्री जहाजों को द्वीप में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू है।

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