कैबिनेट बैठक: गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम पारित, गौवंश को नुकसान पहुंचाने पर छह माह से तीन साल तक की सजा
भोपाल
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गौवंश की रक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। कमलनाथ कैबिनेट ने इसको लेकर आज गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम पारित किया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि गौवंश को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसक घटनाएं करने वाले लोगों को व्यक्तिगत, सामूहिक रूप से हिंसा करने या हिंसा का प्रयास करने पर छह माह से तीन साल तक की सजा होगी। इसके लिए सरकार विधेयक लाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में निजी वेटरनरी कालेज खोले जा सकेंगे। पशुओं के लिए कैबिनेट ने ब्रीडिंग एक्ट को भी मंजूरी दी है जो देश में किसी अन्य राज्य में नहीं लागू है। प्रदेश में अब बाहर से गौवंश लाया जा सकेगा। इसे भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
कमलनाथ कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए तय किया है कि अब आठ लाख तक की आमदनी वाले सवर्णों को गरीब माना जाएगा। प्रदेश में भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए केन्द्र सरकार के साथ होने वाले त्रिपक्षीय एमओयू और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालया की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी आज कैबिनेट ने दे दी। कैबिनेट में मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक , दंड विधि संशोधन, पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर के लिए पांच सौ करोड़ रुपए की नगद साख सीमा स्टेट बैंक से प्राप्त करने सरकार द्वारा गारंटी दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
आठ जुलाई से शुरु होने जा रहे विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले राज्य के दो लाख करोड़ से अधिक के बजट प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। इसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। सीएम ने इसको लेकर बाद में भी वित्त विभाग के अफसरों से चर्चा की। इसके अलावा प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में लाजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब या पार्क को भूमि आवंटन और लीज को लेकर नए प्रावधान किए जाने, आय बढ़ाने के लिए बार लाइसेंसों की व्यवस्था में बदलाव करने को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत शराब दुकानों को एसी बार शुरू करने के शुल्क लेकर अनुमति दी जाएगी। जीएसटी लागू होने के बाद औद्योगिक परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत सुविधाएं दिए जाने पर भी चर्चा की गई।