कुछ फाइनैंशल डेडलाइन्स को याद रखना आपकी परेशानियां खत्म कर सकता है

 

जब मामला पैसों का हो तो आपको पहले से तैयार रहना चाहिए और सारी जानकारी होनी चाहिए। आपका साल 2020 इस मामले में सुकून से बीते, इसके लिए कुछ डेडलाइन्स का ध्यान रखें। कुछ फाइनैंशल डेडलाइन्स को याद रखना आपकी परेशानियां खत्म कर सकता है और चैन से गुजर सकता है साल। आइए जानें, कुछ जरूरी तारीखों के बारे में, जो किसी न किसी वित्तीय काम की आखिरी तारीख है।
1. प्रधानमंत्री आवास योजना(PMAY) के तहत होम लोन सब्सिडी की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020
मिडल इनकम ग्रुप में आने वाले PMAY के तहत 31 मार्च 2020 तक बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ टर्म्स ऐंड कंडिशन्स के साथ MIG 1 ऐंड 2 वाले घर खरीदारी में क्रेडिट सब्सिडी ले सकते हैं। MIG – I में आने वालों की मासिक सैलरी 6 से 12 लाख के बीच और MIG – 2 में आने वालों की सैलरी 12 से 18 लाख के बीच है। दोनों को क्रमशः 4 और 3 पर्सेंट की सब्सिडी का प्रावधान है।

2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए PMVVY में निवेश की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन स्कीम- प्रधान मंत्री व्यय वंदना योजना(PMVVY) में 10 वर्षों के लिए गारंटीड पेंशन मिलती है। इसमें 8-8.3 फीसदी का रिटर्न मिलता है, जो एफडी से ज्यादा है। इसमें निवेश की अंतिम तारीख 31 मार्च है, तभी तक स्कीम ओपन है।

3. लेट ITR और रिवाइज्ड ITR की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020
अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो किसी भी हाल में 31 मार्च तक फाइल कर दें। अगर आपने यह डेट भी मिस कर दी तो आप आईटीआर फआइल नहीं कर पाएंगे। आप तब तक ाईटीआर नहीं भर पाएंगे, जब तक इनकम टैक्स विभाग आपसे रिटर्न फाइल करने को नहीं कहता। याद रखें कि लेट फाइलिंग के लिए आपको 10,000 रुपये की लेट फीस के साथ आईटीआर भरना होगा। अगर आप रिवाइज्ड रिटर्न भरना चाहते हैं, तब भी उसकी अंतिम तारीख 31 मार्ट 2020 ही है।

4. सरकार के पास रेंट पर TDS जमा करने की अंतिम तारीख टैक्स डिडक्शन की तारीख पर निर्भर करती है
अगर आप किराये के मकान में रहते हैं और 50,000 रुपये से ज्यादा का मासिक किराया देते हैं तो आयकर कानून के हिसाब से आपके किराये पर टीडीएस काटना होगा। एक वित्त वर्ष के दौरान कुल रेंट पर 5% टैक्स डिडक्शन करना होता है। यह डिडक्शन मकान खाली करते वक्त या वित्त वर्ष के ाखिरी दिन किया जा सकता है, इनमें से जो तारीख पहले हो। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार के पास डिडक्शन के महीने की अंतिम तारीख से 30 दिनों के भीतर टीडीएस जमा हो जाए अन्यथा आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है।

5. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की अंतिम तारीख 31 मार्च
अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2020 से पहले टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का काम पूरा कर लें। अगर आपने इस तारीख से पहले निवेश नहीं किे तो आप टैक्स बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर पाएंगे और आपको ज्यादा टैक्स अदा करना होगा। उदाहरण के लिए 30 पर्सेंट के स्लैब में आने वाले टैक्सपेयर द्वारा सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 46,800 रुपये बचा सकता है। (इसमें सेस भी शामिल है।)

6. इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स जमा करने की अंतिम तारीख अलग-अलग संस्थानों में अलग-अलग
ज्यादा TDS न कटे, इसलिए समय से इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स के दस्तावेज अपने एंप्लॉयर के पास जमा कर दें। टैक्स बचाने के लिए आपको निवेश से जुड़े दस्तावेज और रेंट अग्रीमेंट आदि जमा करवाने होंगे। हर कंपनी में इनके लिए अलग तारीखें होती हैं। अपने एचआर और फाइनैंस डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी हासिल करें और आखिरी तारीख से पहले ये प्रूफ्स जमा कर दें, नहीं तो आपकी सैलरी से एक्सेस टीडीएस कट जाएगा।

7. 15 जून से शुरू कर दें अपने एम्प्लॉयर और बैंक से TDS सर्टिफिकिट कलेक्ट करने का काम
आईटीआर फाइल करने के प्रॉसेस में पहला स्टेप है एम्प्लॉयर की ओर से मिलने नवाला TDS सर्टिफिकिट। इसके अलावा आपके बैंक से भई सर्टिफिकिट की जरूरत होगी, यदि TDS कटा है। एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 जारी करते हैं, जिसे टीडीएस सर्टिफिकिट भी कहते हैं, इसमें टीडीएस का डीटेल होता है। इसी तरह से बैंक डिडक्टेड टैक्स के लिए फॉर्म 16(ए) जारी करते हैं, यदि ब्याज की राशि 10,000 रुपये से ज्यादा होती है। सीनियर सिटिजन्स के लिए यह लिमिट 50,000 रुपये है। बैंक और एम्प्लॉयर 15 जून के बाद टीडीएस सर्टिफिकिट जारी करना शुरू करते हैं।

8. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020
31 मार्च 2020 तक टैक्स सेविंग का काम पूरा करने के बाद बारी आती है आईटीआर फाइल करने की। हिंदू अविभाजित परिवारों(HUFs) के लिए लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय है, अगर इसे एक्सटेंड न किया जाए। इस तारीख के बाद आप पेनल्टी के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक फाइलिंग पर 5000 रुपये की पेनल्टी और 1 जनवरी 20121 से 31 मार्च 2021 के बीच फाइल करने पर आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। हालांक छोटे टैक्सपेयर्स के मैक्सिमम पेनल्टी 1000 रुपये है।

9. PAN-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020
पैन और आधार नंबर लिंकिंग की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है, जो पहले 31 दिसंबर 2019 थी। अगर अंतिम तारीख तक आप लिंकिंग नहीं करते हैं तो आपका पैन इन-ऑपरेटिव हो जाएगा।

10. फास्टैग लगवाने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2020
फास्टैग सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया गया है। 15 जनवरी तक वाहन में फास्टैग लगवा लें नहीं तो दोगुना चालान भरना पड़ेगा। पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी जिसे बढ़ाकर 15 जनवरी किया गया है।

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