कांग्रेस IT सेल के चीफ की गिरफ्तारी से हड़कंप, MP गृह विभाग ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिख जताई आपत्ति

भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार ने ब्लागर और कांग्रेस पार्टी के समर्थक अभिषेक मिश्रा को दिल्ली पुलिस द्वारा बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए गिरफ्तार करने और फिर दिल्ली ले जाने पर आपत्ति जताई है. राज्य के गृह विभाग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन बताया है.

दिल्ली पुलिस ने एक गुप्त शिकायत के आधार पर अभिषेक को गिरफ्तार किया है. अभिषेक पर आरोप है कि वे सोशल मीडिया, फेसबुक ट्वीटर और अपनी एक वेबसाइट के जरिए भड़काऊ पोस्ट, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट लिखता था. अभिषेक पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ टिप्पणी करने का भी आरोप है.

बात दें कि अशोक मिश्रा द्वारा 22 जनवरी 2019 को रात 8.30 बजे करीब बताया गया कि उनके पुत्र अभिषेक मिश्रा को उनके भोपाल स्थित आवास से कुछ अज्ञात लोग साथ ले गए हैं. इसके बाद से अभिषेक मिश्रा के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है और मोबाईल भी बंद है. स्थानीय पुलिस द्वारा खोजबीन करने पर उनकी कंपनी में सोशल मीडिया के डायरेक्टर अंशुमान सिंह से जानकारी मिली कि अभिषेक मिश्रा को  दिल्ली पुलिस द्वारा 22 जनवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में लिखा गया है कि पूरे घटनाक्रम में ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (एसबी) टीम ने गिरफ्तारी के समय माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उचित रूप से पालन नहीं किया. स्थानीय पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी और न ही अभिषेक मिश्रा के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी, जिससे अपहरण की आशंका उत्पन्न हुई है.

गृह विभाग के उप सचिव ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजे गये पत्र में लिखा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई इस नियम विरूद्ध कार्रवाई की आवश्यक जांच की जाए. साथ ही नियम विरूद्ध कार्रवाई करने वाले जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.

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