कांग्रेस नेता शिवकुमार को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

 नई दिल्ली 
कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। मालूम हो कि शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। 
 
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि शिवकुमार सिर्फ टैक्स चुकाकर अपनी दागी प्रॉपर्टी को बेदाग नहीं साबित कर सकते।
     
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी शिवकुमार की तरफ से उपस्थित हुए थे। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलों का विरोध किया और कहा कि शिवकुमार निर्दोष हैं और ईडी उन्हें जेल में रखने के लिए व्याकुल है।

सुनवाई के दौरान रोहतगी ने कहा था कि अगर पी चिदंबरम जैसे व्यक्ति के बारे में डर है कि वह देश छोड़कर भाग सकते हैं, तो इस देश में किसी भी व्यक्ति के बारे में ये डर हो सकता है। पी चिदंबरम को एक अन्य मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है।

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