कश्मीर की टेरर फंडिंग के चार आरोपियों को नहीं मिली जमानत

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से पाकिस्तान के आतंकियों तक टेरर फंडिंग करने के मामले में पकड़े गए आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. सभी चार आरोपियों ने क्रिमिनल अपील के साथ हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के डिवीजन बेंच ने सभी चार आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

बता दें कि सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिलासपुर के एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाले जांजगीर निवासी धर्मेंद्र यादव और संजय देवांगन के कई बैंक खाते हैं. इसमें लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है. लेकिन राशि दिल्ली और कश्मीर के एटीएम से निकाली जाती है. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसके लिए कमीशन मिलता है.

पाकिस्तान के आतंकियों को टेरर फंडिंग-

इस दौरान पता चला कि छत्तीसगढ़ से पाकिस्तान के आतंकवादी के लिए टेरर फंडिंग चल रही है. बाद में जांजगीर-चांपा से अवधेश दुबे, मनिन्द्र यादव, संजय देवांगन को पकड़ा गया. पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि संजय देवांगन का पाकिस्तान को भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी देने वाले सतविंदर सिंह से संपर्क है. सतविंदर सिंह को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

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