कर्ज माफी योजना का नाथ आज करेंगे शुभारंभ, सीएस ने जांची तैयारियों 

 भोपाल 
पूरे प्रदेश में 15 जनवरी  से मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को भोपाल फ़सल क़र्ज़माफ़ी योजना का आवेदन पत्र भरकर इस योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के आवेदन फार्म ग्राम पंचायत स्तर पर 15 जनवरी की स्थिति में अनिवायर्ता उपलब्ध हों। 

मोहंती ने मंत्रालय में वीडियो कॉफ्रेंस द्वारा प्रदेश के सभी संभागायुक्तों तथा कलेक्टर्स से योजना क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मुख्य सचिव ने दूर-दराज के जिलों डिण्डौरी, अलीराजपुर, सिंगरौली, श्योपुरकलां के कलेक्टरों से योजना के क्रियान्वयन के बारे में विशेष रूप से बातचीत की। 
प्रमुख सचिव किसान कल्याण डॉ. राजेश राजौरा ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 17 बैंकों की 7 हजार 500 शाखाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। आवेदन ऑन-लाईन भरे जायेंगे। प्रतिदिन ग्रामवार तथा शाखावार प्राप्त होने वाले आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदर्शित की जाने वाली सूचियों में कृषकों के नाम हिन्दी में ही दर्ज हों।
प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी.गुप्ता ने निर्देश दिये कि आवेदन प्राप्त होने के साथ-साथ उनको कम्प्यूटर में दर्ज करने का कार्य सुनिश्चित किया जाये। वीडियो कॉफ्रेंस में आधार सीडिंग और हरे, सफेद तथा गुलाबी आवेदन पत्रों एवं तीन रिपोर्ट फॉरमेट के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये।

5 फरवरी तक आधार से जोड़े जायेंगे फसल ऋण खाते

वे पात्र किसान, जिनके फसल ऋण खाते आधार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें अभियान संचालित कर आधार से जोड़ा जायेगा। आधार से जुड़े फसल ऋण खातों के लिये हरे रंग और आधार से नहीं जुड़े फसल ऋण खातों के लिये सफेद रंग तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने के लिये गुलाबी रंग का आवेदन फार्म निर्धारित किया गया है।

फसल ऋण खातों को आधार से जोड़ने का कार्य 15 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रत्येक बैंक की प्रत्येक शाखा में अथवा समिति में किया जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिये कृषक द्वारा आवेदन फार्म भरना अनिवार्य होगा। आवेदन फार्म ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में ऑफलाइन जमा कराये जायेंगे। योजनांतर्गत पात्र किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर माफ की गई ऋण राशि के भुगतान का संदेश एसएमएस द्वारा भेजा जायेगा। साथ ही, उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक बैंक शाखा और संबंधित ग्राम पंचायत में लाभार्थी किसानों की सूची चस्पा की जायेगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला स्तर पर कलेक्टर, अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी, विकासखण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सौंपी गई है।
 

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