करतला के तत्कालीन सीईओ निलंबित
कोरबा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने करतला जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जीके मिश्रा को निलंबित कर दिया है। श्रीमती कौशल ने गुरुवार को निलंबन आदेश जारी कर दिया और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय परियोजना प्रशासक कार्यालय एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना होगा।
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल से श्री मिश्रा के विरूद्ध तत्कालीन समय विधानसभा में गलत उत्तर प्रस्तुत करने और आदर्श आचार संहिता के दौरान शासकीय राशि का दुरूपयोग करने की शिकायतें की गई थी। श्रीमती कौशल ने इन शिकायतों की जांच के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। जिला पंचायत सीईओ द्वारा चार सदस्यीय जांच दल गठित कर पूरे प्रकरण की गहन जांच की थी और इस पर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री मिश्रा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि होने के बाद उन्हे आज देर शाम निलंबित कर दिया गया है।
जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया है कि जनपद पंचायत करतला के एक्सिस बैंक से 24 ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत आम चुनाव आचार संहिता के दौरान 86 लाख रुपए से अधिक की राशि आहरित की गई। जिसकी पुष्टि बैंक के स्टेटमेंट से भी होती है। इसी प्रकार जांच में करतला जनपद के तत्कालीन सीईओ जी.के.मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में दो प्रश्नों के उत्तर में दो अलग-अलग आधी-अधूरी और गलत जानकारी वाले जवाब देने की भी पुष्टि जांच दल द्वारा की गई है।
एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन सीईओ ने करतला जनपद की 26 ग्राम पंचायतों में 47 विकास कार्यों के लिए लगभग एक करोड़ 19 लाख रुपए का आहरण ग्राम पंचायत सचिवों के एकल हस्ताक्षर से किया जाना बताया था तथा उसी प्रश्न के एक अन्य उत्तर में 26 ग्राम पंचायतों के 47 कार्यों के लिए 98 लाख रुपए का आहरण बताया गया। इस प्रकार श्री मिश्रा ने आहरित राशि की सही जानकारी विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुए गलत और आधी अधूरी जानकारी दी थी।