ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण, विधानसभा में बिल पास
भोपाल
मध्यप्रदेश विधानसभा के मानूसन सत्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई। सदन में चर्चा के बाद ओबीसी आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है।अब ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा। अभी तक राज्य में ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद अब से 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
दरअसल, प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16, जनजाति को 20 और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह तीनों वर्गों को मिलाकर 50 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन आज मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण का प्रावधान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने संबंधी मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) संशोधन विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके पहले विधेयक पर चर्चा करते हुए सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब विभिन्न जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत हो गया है।
बता दे कि सत्ता में आने के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शासन ने 8 मार्च को ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला लिया गया था। इसका अध्यादेश भी जारी किया गया, लेकिन दस दिन बाद ही इस फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।