एमपी और बंगाल विरोध में आए, नए ट्रैफिक नियमों को ‘रेड सिग्नल’

 
जयपुर/भोपाल/कोलकाता
 
देशभर में रविवार से प्रभावी नए ट्रैफिक नियमों पर विवाद हो गया है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने यातायात नियम टूटने पर 10 गुना तक बढ़े जुर्माने पर सवाल उठाए हैं। बंगाल और मध्य प्रदेश ने बढ़े जुर्माने को लागू करने से इनकार किया है। वहीं, राजस्थान सरकार ने कहा है कि हमने कानून तो लागू कर दिया है, लेकिन जुर्माना राशि की सोमवार को समीक्षा करेंगे। 

संशोधित मोटर वाहन ऐक्ट में सिग्नल जंप करने पर 1000 रुपये और नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के कानून मामलों के मंत्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि बिना हेल्मेट दोपहिया चलाने पर 5 हजार तक जुर्माना हो सकता है। न चुकाने पर कितने लोगों को जेल में डालेंगे/ पहले लोगों को नए नियमों के बारे में जागरूक करेंगे। फिर लागू करेंगे। जुर्माना कम करने के लिए उन्होंने कोई नोटिफिकेशन लाने से इनकार किया है। 

राजस्थान ने कहा, समीक्षा हो 
राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य में ट्रैफिक नियमों पर बदला कानून लागू हो गया है। लेकिन हमारा मानना है कि जुर्माना लोगों की पहुंच में होना चाहिए। मंदी के इस दौर में बहुत से लोगों के पास दो जून की रोटी का इंतजाम नहीं है। ऐसे में उस पर भारी जुर्माना लगाएंगे तो वह गाड़ी कैसे छुड़ाएगा। बता दें, एमपी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जबकि प. बंगाल तृणमूल शासित है। 

पुलिस का जोर नए नियम समझाने पर 
बहुत से लोगों को नए ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस इस हफ्ते बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएगी। चालान काटने वाले भी लोगों को बढ़े जुर्माने की जानकारी देंगे। विभागीय औपचारिकताएं अधूरी रहने से ट्रैफिक पुलिस फिलहाल जुर्माना नहीं वसूलेगी। नियम तोड़ने वाले को जब्त दस्तावेज छुड़ाने और जुर्माना भरने ट्रैफिक पुलिस के साथ कोर्ट जाना होगा। लिहाजा पुलिस गंभीर उल्लंघन पर ही चालान काट रही है। 
 

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