एक जनवरी से लागू होगी रेरा रिवार्ड स्कीम

भोपाल
मध्यप्रदेश में रियल इस्टेट के क्षेत्र में रेरा में अपंजीकृत, अपूर्ण या प्रगतिरत परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा पुरस्कार योजना एक जनवरी 2019 से लागू की जायेगी। प्राधिकरण के चेयरमेन अन्टोनी डिसा ने बताया कि पुरस्कार योजना के अंतर्गत यदि कोई प्रतिभागी रेरा में अपंजीकृत किसी अपूर्ण परियोजना की जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराता है, तो उसे एक हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। रेरा एक्ट के एक मई 2017 को लागू होने के पश्चात् रियल इस्टेट के क्षेत्र में सभी तरह की अपूर्ण प्रगतिरत एवं नई परियोजनाओं, जिनमें रहवासी कॉलोनी, शॉपिंग काम्पलेक्स शामिल है, का रेरा में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य हो चुका है।

अभी तक रेरा प्राधिकरण में 2044 परियोजनाओं का पंजीयन कराया गया है, जबकि अपंजीकृत 197 परियोजनाओं की पहचान की जाकर प्राधिकरण द्वारा उन पर कार्यवाही की जा रही है। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त भी कुछ प्रगतिरत परियोजनाएँ ऐसी हो सकती है, जो अभी भी रेरा में अपंजीकृत हो, जिनकी पहचान हेतु यह योजना लागू की जा रही है। भू-संपदा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और आवंटियों के अधिकारों की प्रतिरक्षा करने हेतु रेरा एक्ट लागू किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। 

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