उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 लोकसभा में हुआ पास

नई दिल्ली

उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 लोकसभा में पास हो चुका है. सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं को इस बिल के जरिए काफी राहत मिलेगी. साथ ही उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों पर जल्द न्याय दिलाने का इससे रास्ता खुलेगा.

इससे पहले लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण बिल पर चर्चा हुई. बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह बिल लाया गया है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों के निपटान में देरी होती थी और जल्दी न्याय नहीं मिल पाता था. लेकिन इस बिल के पास होने के बाद त्वरित ढंग से उपभोक्ताओं को न्याय मिल सकेगा.

अग्रवाल ने कहा कि मंत्रियों के समूह ने 5 मुख्य सिफारिशें की हैं जो कि काफी अहम हैं. उन्होंने कहा कि बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्र के साथ यह बिल उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान करेगा.

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं के नये आयामों के अनुरूप उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूत बनाया गया है और उसके अधिकारों को संरक्षित किया गया है.

उन्होंने कहा कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक देश का उपभोक्ता है और इन सब नागरिकों के उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है. विधेयक में उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए जो भी सुझाव आए हैं उनको इसमें शामिल किया गया है और जिन मुद्दों पर पहले विधेयक में आपत्ति दर्ज की गयी थी उनमें से कई को गहन विचार के बाद हटाया गया है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधेयक का सबसे अहम पहलू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथारिटी यानी सीसीपीए है. इस व्यवस्था से उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती मिलती है और इस कारगर प्रावधान का इस्तेमाल कर वह अपने अधिकारों काे संरक्षित रख सकता है. सीसीपीए को उपभोक्ता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार है लेकिन इसके लिए शिकायत दर्ज होनी आवश्यक है.

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