इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ी

 
नई दिल्ली     

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज(CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से 31 अगस्त तक बढ़ा दी है.

आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि जल्‍द से जल्‍द आईटीआर फॉर्म फाइल की जाए. हालांकि इसके लिए फॉर्म 16 और पैन कार्ड जैसे कुछ डॉक्‍युमेंट की जरूरत होगी, जिसे एकसाथ जुटाकर आप ये काम आसान कर सकते हैं.

नए नियमों के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करना जरूरी होगा. आप आईटीआर फाइल करके सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं लेकिन 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल जरूर करना होगा. आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग के नोटिस या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

आपको बता दें कि आईटीआर फाइलिंग से पहले आयकर विभाग कुछ जरूरी टिप्‍स देता है. इस टिप्‍स को अपना कर आप बिना किसी बाधा के आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आयकर विभाग की वेबसाइट पर बताया गया है कि आईटीआर के फॉर्म में जानकारियां डालते वक्‍त ब्राउजर में वापस बटन या बैकस्‍पेस पर क्‍लिक न करें. अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉग आउट हो जाएंगे. इसके बाद आपको दोबारा वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी.

इसके अलावा फॉर्म में अपनी सैलरी या कमाई की रकम की डिटेल दे रहे हैं तो वह भारतीय रुपये में ही होना चाहिए. डॉलर या अन्‍य करेंसी में भी अगर आपकी कमाई होती है तो उसे रुपये में कन्‍वर्ट करें और फिर फॉर्म में एंटर करें. इन जरूरी टिप्स का ध्यान रख कर आप आईटीआर आसानी से दाखिल कर सकते हैं.

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