आर्टिकल 370 हटाने के विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी

नई दिल्ली 
जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने और आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने संबंधी विधेयक को केंद्र सरकार ने दोनो सदनों में बहुमत से पारित करा लिया। इसके बाद बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह विधेयक कानूनी रूप से लागू किया जा सकेगा। 

लोकसभा में बहुमत से पारित हुआ बिल 
बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा था। यहां इसे 72 के मुकाबले 352 मतों से पारित करा लिया गया। वहीं, राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पहले ही पारित करा लिया गया था। इसके बाद बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। मंगलवार को राष्ट्रपति ने बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। गौरतलब है कि गृह मंत्री द्वारा प्रस्तावित बिल पर मंगलवार को सदन में घंटो चर्चा चली थी। 

इस दौरान शाह ने आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर को हुए नुकसान के बारे में विस्तार से बताया और इसे आतंकवाद की जड़ करार दिया। गृहमंत्री शाह ने आर्टिकल 370 को विकास विरोधी, महिला, दलित और आदिवासी विरोधी बताया और जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य के दर्जे को खत्म किए जाने को एक ऐतिहासिक भूल को सही करने वाला ऐतिहासिक कदम कहा। शाह ने बिल पास कराए जाने की प्रकिया पर उठे सवाल का भी जवाब दिया और तर्कों के साथ बताया कि बिल संविधानसम्मत प्रक्रिया के तहत ही लाया गया है। 
 

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