आरे जंगल में पेड़ों की कटाई अब नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली
महाराष्ट्र सरकार मुंबई के आरे जंगल में अब और पेड़ नहीं काट सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जब तक फॉरेस्ट यानी एन्वायरन्मेंट बेंच का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आरे में यथास्थिति बहाल रखी जाए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पूर्व नियोजित 1,200 पेड़ों की कटाई रुक गई है। सरकार वहां 1,200 पेड़ पहले ही काट चुकी है। आरे में मेट्रो शेड बनाने के लिए कुल 2,700 पेड़ काटने की योजना है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को ऋषभ रंजन नाम के लॉ स्टूडेंट के लिखे लेटर को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई का फैसला किया था। कोर्ट ने रविवार को ही स्पेशल बेंच का गठन भी कर दिया था। आज स्पेशल बेंच के जज जस्टिस मिश्रा ने अथॉरिटी से कहा कि अभी कोई पेड़ न काटे जाएं। बेंच ने आरे जंगल में यथास्थिति बहाल की।

हालांकि, जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, 'हम जो समझ रहे हैं, उसके मुताबिक आरे इलाका नॉन डिवेलोपमेंट एरिया है लेकिन इको सेंसटिव इलाका नहीं है।' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महाराष्ट्र सरकार की ओर से जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की स्पेशल बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने बेंच को बताया कि जरूरत के पेड़ काटे जा चुके हैं।

दौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने लॉ स्टूडेंट्स की ओर से पेड़ों को काटने के विरोध में लिखे पत्र को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए रविवार को स्पेशल बेंच का गठन भी कर दिया था। मेट्रो शेड के लिए आरे कॉलोनी के पेड़ों की कटाई का विरोध सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता के साथ कई जानी-मानी हस्तियां कर रही हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई थी कि पूरे आरे एरिया को जंगल घोषित किया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है इसलिए वह इसपर सुनवाई नहीं कर सकता। सरकार ने इस मामले में दो नोटिफिकेशन जारी किए थे। इनमें से एक के जरिए आरे एरिया को इको सेंसटिव जोन से अलग कर दिया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप हमें वह नोटिफिकेशन दिखाइए जिसमें आरे एरिया को इको सेंसेटिव जोन से बाहर किया गया था।

 

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