आप विधायक प्रकाश जरवाल को 25000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर

नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। बता दें कि जरवाल के ऊपर एक डॉक्टर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, उन्हें 25000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जाएगी।

डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
बता दें कि दक्षिण दिल्ली के दुर्गाविहार इलाके में राजेंद्र सिंह ने 18 अप्रैल को कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में डॉक्टर ने मौत के लिये जरवाल को जिम्मेदार ठहराया था। जरवाल की तरह ही राजेंद्र सिंह भी दिल्ली जल बोर्ड के साथ 2007 से पानी की आपूर्ति के कारोबार में शामिल थे और पुलिस का आरोप है कि विधायक और उनके सहयोगी डॉक्टर समेत अन्य पानी टैंकर मालिकों से रुपये वसूलते थे।

9 मई को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
देवली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले जरवाल को नौ मई को अवैध वसूली और खुदकुशी के लिये उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने डॉक्टर के बेटे हेमंत की शिकायत पर यह कार्रवाई की थी।इस मामले में जरवाल का करीबी सहयोगी कपिल नागर सह-आरोपी है।

पहले की सुनवाई में कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
बता दें कि इससे पहले 27 मई को सुनवाई के दौरान दिल्ली की एक कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। विधायक के वकील ने अदालत को बताया कि सुसाइड नोट की लिखावट अलग है और जरवाल के नाम पर कोई अवैध संपत्ति नहीं पाई गई है।

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