आधार नियम में बदलाव, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना पेंशन स्कीम में आधार नंबर अनिवार्य

 नई दिल्ली 
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत पेंशन पा रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। 2017-18 और 2018-19 के बजट में घोषणा की गई इस योजना में लाभुकों को आठ प्रतिशत सालाना ब्याज दर का फायदा मिलता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस योजना का लाभ ले रहे लोगों को अब अनिवार्य तौर पर आधार नंबर देना पड़ेगा या फिर आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यह नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को आधार अधिनियम 2016 के तहत जारी किया गया था।

साथ ही कहा गया है कि इस स्कीम का लाभ उठा रहे किसी व्यक्ति के पास अगर आधार नंबर नहीं है या फिर उन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उन्हें आधार नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। बायोमेट्रिक नहीं बन पाने की स्थिति में मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग आधार नंबर के लिए मदद करेगा।

बायोमेट्रिक या समय आधारित ओटीपी संभव नहीं हो पाने की स्थिति में आधार लेटर को आधार माना जाएगा। आधार लेटर पर स्थिति QR कोड को स्कैन कर उसे सत्यापित किया जाएगा। आपको बता दें कि 2018-19 के बजट में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए कर दी गई है। मार्च 2020 तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।

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