आज सुनवाई, आरोपियों का पोस्टर लगाने पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान: CAA हिंसा

 
प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध को लेकर हुई हिंसक झड़प के बाद आरोपियों की फोटो और पोस्टर्स सड़क किनारे लगाने के मामले पर आज रविवार सुबह 10 बजे सुनवाई करेगी।
चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर लखनऊ के डीएम और डिविजनल पुलिस कमिश्नर से पूछा है कि वह आज सुबह 10 बजे हाई कोर्ट को बताएं कि कानून के किस प्रावधान के तहत लखनऊ में इस प्रकार का सड़क पर पोस्टर लगाया जा रहा है। हाई कोर्ट रविवार को अवकाश के बावजूद इस मामले पर सुनवाई करेगा।
 

कोर्ट ने कहा- यह निजता के अधिकार का उल्लंघन
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि पोस्टर्स में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि किस कानून के तहत पोस्टर्स लगाए गए हैं। हाई कोर्ट का मानना है कि पब्लिक प्लेस पर संबंधित व्यक्ति की अनुमति बिना उसका फोटो या पोस्टर लगाना गलत है। यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
 
बता दें कि सीएए को लेकर लखनऊ में हुई हिंसा के बाद आरोपियों से वसूली के लिए शहरभर में लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स को लेकर सोशल मीडिया और जमीन पर विरोध शुरू हो गया है। राजनीतिक दल, समाजसेवी संस्थाओं के लोग इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। वहीं, जिला प्रशासन का कहना है कि नियमों के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की गई है।

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