आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, दो दर्जन से अधिक मामलों में कार्रवाई पर लगी रोक

नई दिल्ली 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन हड़पने के आरोप में रामपुर में दर्ज दो दर्जन से अधिक मुकदमों में सपा सांसद मोहम्मद आजम खां को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने इन मामलों में उनके विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही आरोपों और याचिका पर राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से विभिन्न बिंदुओं पर 24 अक्तूबर तक जवाब मांगा है। 

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने दिया है। आजम खां के खिलाफ रामपुर में जौहर विशशविद्यालय के लिए किसानों की जमीन हड़पने, उन्हें धमकाने आदि के आरोप में पिछले दिनों दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। याचिका में इन मुकदमों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इनकी एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि इन मुकदमों की विवेचना जारी रहेगी और आजम खां विवेचना में सहयोग करेंगे। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 24 अक्तूबर की तारीख लगाते हुए तब तक के लिए आजम खां के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी।

35 में से 30 मामलों में खारिज हो चुकी अग्रिम जमानत
सपा सांसद मोहम्मद आजम खान पर दर्ज 35 मामलों में अब तक अग्रिम जमानत याचिका डाली जा चुकी है, जिसमें से अब तक 30 मामलों में जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।

जमीन से जुड़े मामलों में बढ़ाई गईं धाराएं
पुलिस ने विवेचना के दौरान जमीन से जुड़े मामलों में धोखाधड़ी करने, षडयंत्र रचने समेत कई अन्य जुर्म की धाराओं को बढ़ा चुकी है। यानि सपा सांसद की राह अब और मुश्किल भरी साबित हो सकती है।

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