अय्याशी के लिए दोस्तों को परोस दी अपनी पत्नी

मुंबई

मुंबई के रहने वाले एक 46 वर्षीय शख्स को 'वाइफ स्वैपिंग' (पत्नी की अदला-बदली) के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शख्स पर आरोप था कि उसने अपने तीन दोस्तों को विभिन्न मौकों पर 39 वर्षीय पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की इजाजत दी। इस मामले के तीन महीने बाद सेशन कोर्ट ने आरोपी बिजनसमैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिजनसमैन ने अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए पत्नी का प्रयोग किया और उसे इस तरह से अपनी हवस का शिकार बनाया जैसा कि आमतौर पर कोई पति नहीं करता है।

महिला के आरोपों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ये चीजें दर्शाती हैं कि शुरुआत में पति ने पत्नी का अश्लील विडियो बना लिया और इसी के आधार पर दबाव बनाकर दो अन्य लोगों से संबंध बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा, 'बाद में आरोपी ने तरुण (बदला हुआ नाम) नाम के शख्स से भी पत्नी के संबंध बनवाए।'

'…और पुलिसवालों ने मामले को दबा दिया'
महिला ने शख्स की जमानत याचिका का अपने वकीलों स्वपन कोड़े और श्रुति मुंदर्गी के जरिए विरोध किया। कोड़े ने बताया कि पहली बार यह घटना कथित तौर पर वर्ष 2017 में हुई थी, जिसके दो साल बाद इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई। उस वक्त महिला की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। महिला की वकील ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस वालों ने इसे दबा दिया।

बचाव पक्ष के वकील ने दी दलील
कोर्ट ने आरोपी शख्स का बचाव कर रहे वकील की दलील का खंडन किया। दरअसल, वकील का कहना था कि महिला अपने पति से असंतुष्ट थी, जिसकी वजह से उसने अन्य मर्दों को चुना। कोर्ट ने कहा, 'यदि महिला अपने पति से संतुष्ट नहीं है, जैसा कि बचाव पक्ष के वकील की दलील है तो वह खुद की संतुष्टि के लिए कोई गुप्त तरीका चुन सकती थी।' कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी और तरुण के संबंधों का एक विडियो भी बनाया। कोर्ट ने तरुण की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। वहीं, सोमवार को फरार चल रहे दो लोगों में से एक गिरफ्तार कर लिया गया।

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