अयोध्या विवाद पर फैसला मुस्लिमों के पक्ष में आया तो घेर कर छोड़ देंगे जमीन: बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब

 लखनऊ 
अयोध्या विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिमों के हक में आया तो विवादित परिसर में जमीन को घेर कर छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष फिलहाल दोबारा मस्जिद तामीर करने के हक में नहीं है और न ही इसकी कोई तैयारी ही की गई है। उन्होंने यहां एक बातचीत में कहा कि मुल्क में चैन और सुकून कायम रहे, यही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि मस्जिद की जगह को छोड़कर शेष स्थान पर मंदिर का निर्माण कराएं तो हम लोग भी कारसेवा में शामिल हो सकते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को हल करने के लिए कई बार मीटिंग हो चुकी है। हर मीटिंग में यही सवाल उठता रहा है और हर मंच पर यह बात दोहराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जहां बात जिद की है तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो फैसला होगा, उसे हम मानेंगे। उधर एक अन्य मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी कहा कि कोर्ट का जो भी  फैसला आएगा, उसे हम मानने के लिए तैयार हैं। 

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता के खिलाफ तहरीर
अखिल भारत हिन्दू महासभा के जिलाध्यक्ष राकेश दत्त मिश्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजीव धवन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कैंट थाने में तहरीर दी है। श्रीराम जन्मभूमि विवाद में सर्वोच्च न्यायालय में 16 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता राजीव धवन ने श्रीराम जन्मभूमि का नक्शा फाड़ दिया था। तहरीर में इस घटना को देशद्रोह बताया गया है।

मुस्लिम पक्षकार के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई फिर टली 
अयोध्या के राम मन्दिर/बाबरी मस्जिद विवाद में एक निजी न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब के खिलाफ द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में केस दर्ज करने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को भी नहीं हो सकी। मामले में थाना रामजन्मभूमि से तलब की गई आख्या नहीं आने पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 अक्तूबर तय गई है। यह आदेश द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेन्द्र प्रताप सिंह ने दिया। 

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