अब संभलकर चलाएं वाहन, आज से नियम तोड़े तो यह देना पड़ेगा जुर्माना !

भोपाल
आज से राजधानी सहित पूरे प्रदेश में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू कर दिया गया है। अब शहर के अंदर वाहन चालकों द्वारा ट्रैफिक नियमों को फॉलो नहीं करने पर बढ़ा हुआ जुर्माना देना होगा। इसकी शुरुआत राजधानी में रविवार से ही शुरू हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम लागू होने के कारण आज सुबह से ही शहर के करीब डेढ़ दर्जन प्रमुख स्थानों पर बैरिकेट्स लगाकर वाहनों की जांच की।

साथ ही नियम नहीं मानने वालों से बढ़ा हुआ जुर्माना वसूला गया। शहर में प्रभात गश्त के कारण वोट क्लब, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, चूना भट्टी नहर चौराहा, लालघाटी सहित हाईवे वाले मार्गों पर जांच अभियान शुरू किया गया। प्रभात गश्त को चैक करने सादा डेÑस में साइकिल पर सवार होकर निकले एएसपी दिनेश कौशल ने लिंक रोड एक पर लगी गश्त को चैक किया और अफसरों को जरूरी निर्देश दिए।

भोपाल में अब बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। अभी इस पर एक हजार रुपए जुर्माना लगता था। इसी तरह, शहर पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक से अब 10 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं, पहले इस प्रकरण पर कोर्ट से जुर्माना तय होता था। लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर अब 25 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही हेलमेट नहीं लगाने पर एक हजार रुपए, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक हजार रुपए, बिना बीमा वाहन चलाने पर दो हजार रुपए और ओवर स्पीडिंग से वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माने के तौर वसूले जाएंगे।

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